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NCGTC Background

पृष्ठभूमि

वर्ष 2013-14 के केन्द्रीय बजट में विभिन्न ऋण गारंटी निधियाँ स्थापित करने की घोषणा की गयी थी। उसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) नामक सामूहित न्यासी कंपनी की स्थापना की, ताकि वह अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न ऋण गारंटी न्यास निधियों के प्रबंध व परिचालन वाली सामूहित न्यासी कंपनी के रूप में काम कर सके।

एनसीजीटीसी का निगमन 28 मार्च 2014 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। इसकी चुकता पूंजी ₹10 करोड़ है और इसका पंजीकृत कार्यालय 1410, 14वीं मंजिल, पैरिनी क्रेस्केंज़ो, प्लॉट नंबर सी-38 और सी-39, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 में है।

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निम्नलिखित ऋण गारंटी न्यास निधियाँ एनसीजीटीसी के न्यासी प्रबन्धन में हैं-

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निम्नलिखित ऋण गारंटी न्यास निधियाँ एनसीजीटीसी के न्यासी प्रबन्धन में हैं-

Check Mark

गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पात्र परियोजनाओं की स्थापना या आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली फंडिंग के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना।

  • (i) अस्पताल/डिस्पेंसरी/क्लिनिक/मेडिकल कॉलेज/पैथोलॉजी लैब/डायग्नोस्टिक सेंटर;
  • (ii) टीके/ऑक्सीजन/वेंटिलेटर/प्राथमिकता चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए सुविधाएं;
  • (iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं।

यह योजना ब्राउनफील्ड परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं दोनों को गारंटी कवर प्रदान करेगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 100 करोड़ रुपये के ऋण के अधीन होगी। एनसीजीटीसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला गारंटी कवर ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मामले में 50% (आकांक्षी जिलों में आने वाली परियोजनाओं के मामले में 75%) और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मामले में 75% होगा।